31 जुलाई तक फाइल कर दें इनकम टैक्स रिटर्न, समय से भरने पर मिलेंगे ये फायदे
Income Tax Return: टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो विकल्प मिलते हैं। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर 2.5 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री रहेगी। इनकम टैक्स एक्ट से धारा 87ए के तहत पांच लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं।
पेनल्टी देने से बच जाएंगे
निर्धारित डेट के अंदर आईटीआर फाइल नहीं करने पर आपको पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। यदि किसी टैक्सपेयर की वार्षिक इनकम पांच लाख रुपये से अधिक है, तब उसे पांच रुपये लेट शुल्क देना होगा। अगर टैक्सपेयर की सालना आय पांच लाख रुपये से कम है, तब लेट फीस एक हजार रुपये देने होंगे। समय पर आईटीआर दाखिल करके जुर्माने से बचा जा सकता है।
नोटिस भेजा जा सकता है
आयकर विभाग के पास आपकी इनकम की जानकारी पहुंच जाती है। समय पर आईटीआर फाइल नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है।
ब्याज की होगी बचत
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, अगर किसी टैक्स पेयर ने कर नहीं चुकाया है या कुल टैक्स का 90 फीसदी से कम चुकाया है तो धारा 234बी के तहत हर महीने 1 फीसदी ब्याज पेनल्टी लगेगी। इस तरह रिटर्न दाखिल कर ब्याज की सेविंग कर सकते हैं।
नुकसान आगे साल के लिए फॉरवर्ड कर सकेंगे
आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक निर्धारित डेट तक आईटीआर दाखिल करन पर अपने नुकसान को आगे के वित्त वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि शेयरों की बिक्री में नुकसान हुआ है तो उसे आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है। अगर समय पर रिटर्न फाइल नहीं किया तो ये लाभ नहीं मिलेगा।
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