हाईकोर्ट सख्त: जौनपुर के आपराधिक मामले में कार्यवाही पर लगायी रोक
विपक्ष को जारी की गयी नोटिस, अधिवक्ता रानू एवं शशिशेखर ने रखा पक्षजौनपुर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जौनपुर के एक आपराधिक मामले में हस्तक्षेप करते हुये निचली अदालत में लम्बित कार्यवाही को अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति नन्दप्रभा शुक्ला की पीठ ने रोहित राय उर्फ रोहित यादव द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
बता दें कि याचिकाकर्ता रोहित राय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उन्होंने एसीजेएम प्रथम कोर्ट नम्बर 12 जौनपुर के समक्ष लंबित केस संख्या 571/2025 की पूरी कार्यवाही और वर्ष 2017 में दाखिल की गयी चार्जशीट को रद्द करने की मांग की है। यह मामला आईपीसी की धारा 323, 504 और 506 के तहत थाना जलालपुर, जनपद जौनपुर में दर्ज किया गया था।
