जौनपुर के वाहन चालक हो जायं सावधान!
अब तेज वाहन चलाने पर घर पहुंचेगा चालानजौनपुर। यातायात विभाग द्वारा स्पीड ट्रेकर वाहन काटेगा चालान। वाहनों की स्पीड का किया गया है निर्धारण। यदि नगर पालिका अथवा परिषद अन्तर्गत दुपहिया 60, चार पहिया 60 से 70 एवं माल वाहक एवं भारी वाहन 60 किलो मीटर प्रति घंटा से अधिक न हो, फोरलेन अन्तर्गत दुपहिया 80, चार पहिया वाहन 100 और माल वाहक एवं बड़े वाहन 80 प्रति किलो मीटर से ऊपर चलना निषेध है।
इसी क्रम में चलने वाले वाहनों का स्पीड निर्धारित किया गया है। उससे ऊपर चलाने पर स्पीड ट्रेकर वाहन स्वतः ही चालान काट देगा। उक्त विवरण की जानकारी यातायात निरीक्षक मनोज पाण्डेय ने दिया। साथ ही बताया कि आये दिन तेज स्पीड के कारण हो रही दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिये उक्त मशीन को लगाया जा रहा है जिससे वाहन चालाक सुरक्षित और संतुलित ढंग से वाहन चलायें।
उक्त अवसर पर सुनील तिवारी उपनिरीक्षक, अजीत कुमार, जुल्फिकार अली, हरेंद्र सिंह उपनिरीक्षक, लक्ष्मण सिंह उपनिरीक्षक, संजय कुमार, रूपेश सिंह, अमित यादव, सुधीर, सुभाष, विपिन सरोज, प्रमोद कुमार, अनिल पाण्डेय सहित यातायात विभाग के अन्य उपनिरीक्षक एवं आरक्षी मौजूद रहे।
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