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नशा तस्करी के मामले में राजेश सिंह को 10 साल की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना

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 नशा तस्करी के मामले में राजेश सिंह को 10 साल की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना


जौनपुर (ब्यूरो)। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के चलते एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में अदालत ने वाराणसी निवासी राजेश सिंह को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, राजेश सिंह पुत्र राजबली सिंह उर्फ नन्हकू, निवासी चमांव, थाना शिवपुर, जनपद वाराणसी के खिलाफ जीआरपी थाना जौनपुर में वर्ष 2020 में मुकदमा अपराध संख्या 06/2020, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
जीआरपी पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी तथा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने निर्देश दिया कि जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कार्रवाई
ऑपरेशन कन्विक्शन का उद्देश्य अपराधियों को प्रभावी कानूनी पैरवी के जरिए सजा दिलाना है। पुलिस प्रशासन के अनुसार, नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

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